झारखंड: BSP के पूर्व विधायक सहित 7 लोगों को दो-दो साल की सजा, जानें पूरा मामला
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पलामू जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने हुसैनाबाद के पूर्व बसपा (बहुजन समाज पार्टी) विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता समेत सात लोगों को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर दो-दो हजार रुपये का जुमार्ना थी लगाया गया है। सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने और टायर जलाकर सड़क जाम करने के मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई है।
बिना अनुमति के सभा कर सड़क पर हंगामा किया
आरोपो के मुताबिक, सितंबर, 2014 को हुसैनाबाद के जेपी चौक, जपला में बसपा के पूर्व विधायक कुशवाहा समेत पार्टी के अन्य सदस्य बिना अनुमति के सभा करने लगे। इस दौरान सड़क पर टायर जलाकर सड़क जाम किया और पुलिस के साथ भी अभद्र व्यवहार कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने कुशवाहा शिवपूजन मेहता, बसपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, हरि यादव, अजय कुमार भारती, रंजीत वर्मा, विजय प्रसाद और जितेंद्र कुमार पासवान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
ऊपरी अदालत में करेंगे अपील:कुशवाहा
इस मामले में पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने कहा कि इस प्रकार के आदेश से जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाले सभी सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक दल के लोग भयभीत होंगे। उन्होंने कहा कि वे माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
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