नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 8329626839 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें ,

Recent Comments

    test
    test
    OFFLINE LIVE

    Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

    May 1, 2025

    WhatsApp India: ‘..तो हम भारत छोड़ देंगे’, WhatsApp ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी चेतावनी; क्या बात है आ?

    1 min read
    😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

    इसमें संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, जिसका अर्थ है कि केवल संदेश भेजने वाला और प्राप्तकर्ता ही भेजे गए संदेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

    WhatsApp India: सोशल मीडिया का इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है। आजकल सोशल मीडिया पर प्राइवेसी बहुत जरूरी है. व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले व्हाट्सएप ने अपनी गोपनीयता और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर अदालत में बहस की है।

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कहा है कि अगर एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में परिचालन बंद कर देगा और चला जाएगा। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की ओर से पेश एक वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय में यह दलील दी। वकील ने कहा कि लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल उसके प्राइवेसी फीचर्स के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि इस पर भेजे गए संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

    व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी मेटा ने देश में 2021 में पेश किए गए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मानदंडों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। कल (गुरुवार, 25 अप्रैल) हाई कोर्ट में दोनों की याचिका पर सुनवाई हुई. आईटी नियमों के अनुसार सोशल मीडिया मैसेजिंग कंपनियों को चैट का पता लगाने और मूल रूप से संदेश बनाने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता होती है।

    आईटी नियम कब लागू हुए?
    केंद्र सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को ‘सूचना प्रौद्योगिकी’ नियम, 2021 की घोषणा की थी। इसमें कहा गया है कि ट्विटर (अब एक्स), फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नए नियमों का पालन करना होगा। कहा गया है कि कंपनियों को प्राइवेसी पॉलिसी का ध्यान रखना होगा. साथ ही, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ऐसी सामग्री न बनाएं या अपलोड न करें जो प्रतिबंधित है।

    व्हाट्सएप ने भारत छोड़ने को लेकर क्या कहा है?
    बार एंड बेंच द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए तेजस करिया ने इस बार दलील देते हुए कहा कि एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हम कह रहे हैं कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाएगा तो हम चले जाएंगे .

    वकील ने समझाते हुए कहा, ”हमें संदेशों की पूरी शृंखला तैयार रखनी होगी. हमें नहीं पता कि कौन से संदेशों को डिक्रिप्ट करने के लिए कहा जाएगा. इसका मतलब है कि लाखों-करोड़ों संदेशों को वर्षों तक संग्रहीत करना होगा. हमें ऐसा करना होगा वह।”

    दुनिया में कहीं भी ऐसे आईटी नियम नहीं हैं: व्हाट्सएप वकील
    कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच ने इस बात पर सहमति जताई कि सभी पक्षों को इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी. अदालत ने पूछा, क्या ऐसा कानून (आईटी नियम) किसी अन्य देश में मौजूद है? वकील ने कहा, “दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है. ब्राज़ील में भी नहीं.” अदालत ने आगे कहा कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसमें कहीं न कहीं संतुलन बनाना होगा

    About The Author


    Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

    Advertising Space


    स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

    Donate Now

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Copyright © All rights reserved for Samachar Wani | The India News by Newsreach.
    12:12 AM