EPFO: पीएफ नियमों में बड़ा बदलाव; पैसे निकालने के नियम बदल गए हैं, रकम निकाली जा सकेगी
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EPFO कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. EPFO ने निकासी नियमों में बदलाव किया है. अब ईपीएफ निकासी की सीमा दोगुनी कर दी गई है. ईपीएफओ ने मेडिकल संबंधी एडवांस निकालने के नियमों में बदलाव किया है।
EPFO ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. EPFO ने निकासी नियमों में बदलाव किया है. अब ईपीएफ निकासी की सीमा दोगुनी कर दी गई है. ईपीएफओ ने मेडिकल संबंधी एडवांस निकालने के नियमों में बदलाव किया है।
पहले यह क्लेम सीमा 50,000 रुपये थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है. ईपीएफओ ने 16 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर के जरिए यह जानकारी दी है. EPFO द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक अब आप 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं.
निकासी के लिए फॉर्म 31 जरूरी
ईपीएफओ ने फॉर्म 31 के पैरा 68जे के तहत निकासी की सीमा दोगुनी कर दी है। ईपीएफ का फॉर्म 31 आंशिक निकासी के लिए है। इस फॉर्म का उपयोग कई कारणों से शीघ्र निकासी के लिए किया जाता है। इसमें आप घर बनाने, घर खरीदने, शादी करने और इलाज कराने के लिए पैसे निकाल सकते हैं।
बीमारी के इलाज के लिए आंशिक राशि निकालने के लिए फॉर्म 31 के पैरा 68जे का उपयोग किया जाता है। इसके तहत पहले आप सिर्फ 50,000 रुपये ही निकाल सकते थे, लेकिन अब आप 1 लाख रुपये भी निकाल सकते हैं.
किन परिस्थितियों में दावा किया जा सकता है?
ईपीएफओ के मुताबिक, खाताधारक इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ जानलेवा बीमारियों के लिए ही कर सकते हैं। आप कर्मचारी या उसके मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान भी पैसे निकाल सकते हैं।
कर्मचारी को सरकारी अस्पताल या सरकार से संबद्ध किसी अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। वहीं, अगर आपने मरीज को किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया है तो पहले उसकी जांच की जाएगी और फिर आप क्लेम कर सकते हैं।
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