आश्रित कार्ड: चिकित्सा सेवाओं के लिए सशस्त्र बल अधिकारियों और जवानों के परिवारों के लिए एमईसी कार्ड अब अनिवार्य है; ‘आश्रित कार्ड’ का प्रयोग बंद
1 min read
|








अब तक सशस्त्र बलों में कार्यरत अधिकारियों और सैनिकों के परिवार के सदस्यों (पत्नी, माता, पिता, पुत्र, पुत्री) के लिए विभिन्न सेवाओं का लाभ पाने के लिए ‘आश्रित कार्ड’ को महत्वपूर्ण माना जाता था।
सैन्य अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों और अधिकारियों के आश्रितों (परिवार) के लिए ‘मेडिकल एंटाइटेलमेंट कार्ड’ (एमईसी) अनिवार्य कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं. इसलिए अब सैन्य अस्पतालों में ‘डिपेंडेंट कार्ड’ स्वीकार नहीं किया जाएगा.
अब तक सशस्त्र बलों में कार्यरत अधिकारियों और सैनिकों के परिवार के सदस्यों (पत्नी, माता, पिता, पुत्र, पुत्री) के लिए विभिन्न सेवाओं का लाभ पाने के लिए ‘आश्रित कार्ड’ को महत्वपूर्ण माना जाता था। इस आश्रित कार्ड का उपयोग सैन्य अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं के लिए भी किया जाता था। लेकिन अब नई प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, 1 फरवरी 2024 से चिकित्सा सेवाओं के लिए आश्रित कार्ड का उपयोग बंद कर दिया गया है।
इसलिए, सभी सैन्य अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए केवल एमईसी कार्ड ही स्वीकार किए जाएंगे। इस संबंध में सैन्य अस्पतालों को भी निर्देश दिये जायेंगे. ‘एमईसी’ कार्ड की वैधता निर्माण की तारीख या ऑर्डर जारी होने की तारीख, जो भी पहले हो, से तीन साल तक लागू होगी।
इस बीच आपातकालीन स्थिति में मरीजों को बिना एमईसी कार्ड के भी तत्काल सेवा प्रदान की जाएगी। लेकिन यदि एमईसी के बिना कोई लाभार्थी बार-बार अस्पताल से चिकित्सा देखभाल लेता पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी इस लाभार्थी को इलाज से इनकार करने का निर्णय ले सकते हैं। सैन्य अस्पतालों में आधार बायोमेट्रिक टर्मिनलों की स्थापना तक इन आश्रितों को चिकित्सा सेवाओं के लिए एमईसी कार्ड के साथ आधार कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके लिए आधार कार्ड भी डिजिलॉकर पर स्वीकार किया जाएगा. जिससे सेना, नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक बल और अन्य लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार और सेवाएं प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी।
‘एमईसी’ कार्ड के लिए प्रक्रिया
एमईसी कार्ड के लिए आवेदन सेवा कर्मियों द्वारा किया जाना चाहिए।
सैनिक के साथ आश्रित के संबंध को स्थापित करने वाला ‘भाग 2 आदेश’ या ‘फ़ील्ड सेवा’ दस्तावेज़ आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
प्रारंभिक पंजीकरण और एमईसी कार्ड जारी करने के समय आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति भी जमा की जानी चाहिए।
कार्ड जारी करने वाला विभाग आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करेगा और एमईसी कार्ड जारी किया जाएगा।
प्रत्येक आश्रित के लिए एक अलग एमईसी कार्ड बनाया जाएगा।
कोई भी गलत जानकारी देने वाले और जारीकर्ता प्रमाणनकर्ता द्वारा सटीकता सत्यापित करने में विफल रहने वाले सेवा कर्मियों पर सैन्य अधिनियम, 1950 की धारा 57 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए एमईसी कार्ड के लिए आवेदन करते समय सही और सटीक जानकारी भरना जरूरी है।
About The Author
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space
Recent Comments