चुनावी बॉन्ड: स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका! चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारी कल तक उपलब्ध कराने का आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कल तक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कल तक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. ऐसे में कहा जा रहा है कि ये स्टेट बैंक के लिए बड़ा झटका है. स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जून तक का समय मांगा था. लेकिन, सरकार ने बैंक की मांग खारिज कर दी है.
स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा था. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने अब तक क्या किया है. साथ ही 15 मार्च तक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक द्वारा जानकारी देने से इनकार करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक की मांग खारिज कर दी
स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से पूछा है कि आपने 26 दिन तक क्या किया. 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. चुनाव बॉन्ड योजना को रद्द करने का आदेश देते हुए चुनाव आयोग को 13 मार्च तक इस संबंध में बॉन्ड की जानकारी घोषित करने को कहा गया था.
इसे कोर्ट में चुनौती दी गई
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने पारित किया। इस बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की. उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड की जानकारी मुंबई शाखा में रखी गयी है. एसबीआई द्वारा समय मांगे जाने के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसी संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई 2017 की चुनावी बांड योजना को अदालत में चुनौती दी थी।
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