नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 8329626839 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें ,

Recent Comments

    test
    test
    OFFLINE LIVE

    Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

    April 19, 2025

    बजट 2024: मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब के बारे में क्या ख्याल है? पुरानी और नई कर व्यवस्था में क्या अंतर है?

    1 min read
    😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

    वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट 2024 टैक्स स्लैब: सभी व्यक्तियों के लिए आयकर लेवी को उम्र के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें 3 स्लैब हैं अर्थात् 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, 60 से 80 वर्ष की आयु के व्यक्ति और 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।

    वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यूनियन बजट 2024 टैक्स स्लैब: हर साल बजट सप्ताह के दौरान, टैक्स स्लैब मजदूर वर्ग के लिए सबसे दिलचस्प बात होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान करदाताओं के लिए नया टैक्स स्लैब पेश किया था। नए टैक्स स्लैब में करदाताओं को पुराने टैक्स स्लैब की तुलना में ज्यादा टैक्स लाभ दिया गया है। भारत के आयकर अधिनियम के अनुसार, व्यक्तियों के साथ-साथ कंपनियों पर भी आयकर लगाया जाता है। इसमें आम नागरिकों के साथ-साथ साझेदारी फर्मों, एलएलपी और कॉरपोरेट्स के साथ-साथ एचयूएफ के साथ-साथ संस्थानों और कंपनियों की आय पर भी आयकर लगाया जाता है। पर्सनल टैक्स की बात करें तो जिस भी व्यक्ति की आय न्यूनतम सीमा से अधिक है उसे टैक्स रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। साथ ही उन्हें सामान्य करदाताओं को टैक्स स्लैब के अनुसार कर का भुगतान करना आवश्यक है। उम्र के आधार पर सभी व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें 3 स्लैब हैं अर्थात् 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, 60 से 80 वर्ष की आयु के व्यक्ति और 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति। लेकिन हर साल बजट में पहले स्लैब में टैक्सेबल इनकम की रकम को लेकर नौकरीपेशा वर्ग में काफी उत्सुकता रहती है. आइए देखें मौजूदा कराधान प्रणाली यानी बजट 2023-24 के अनुसार टैक्स स्लैब कैसे हैं…

    आइए देखें कैसे हैं टैक्स स्लैब…
    नये टैक्स स्लैब के अनुसार कर प्रणाली इस प्रकार होगी.

    आयकर
    0 से 3 लाख 0 %
    3 से 6 लाख 5%
    6 से 9 लाख 10%
    9 से 12 लाख 15%
    12 से 15 लाख 20%
    15 लाख से ऊपर 30%

    एचयूएफ के तहत पुरानी कराधान प्रणाली के अनुसार कर स्लैब इस प्रकार हैं
    अगर आय 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा.

    अगर आय 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो 2.5 लाख से ऊपर की आय पर 5 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.

    अगर आय 5 लाख से 7 लाख 50 हजार के बीच है तो 5 लाख से ऊपर की आय पर 10 फीसदी इनकम टैक्स + 12 हजार 500 रुपये देना होगा.

    अगर आय 7 लाख 50 हजार से 10 लाख रुपये के बीच है तो 7.5 लाख से ऊपर की आय पर 15 फीसदी इनकम टैक्स + 37 हजार 500 रुपये देना होगा.

    अगर आय 10 लाख से 12 लाख 50 हजार के बीच है तो 10 लाख से अधिक आय पर 20 फीसदी आयकर + 75 हजार रुपये देना होगा.

    अगर आय 12 लाख 50 हजार से 15 लाख तक है तो 12.5 लाख पर 25 फीसदी इनकम टैक्स + 1,25,000 हजार देना होगा.

    नए टैक्स स्लैब के क्या फायदे हैं?
    1. किराए पर होगी कटौती..
    2. कृषि आय.
    3. पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज.
    4. बीमा की परिपक्वता राशि.
    5. सेवानिवृत्ति पर लाइव नकदीकरण।
    6. मृत्यु के बाद बीमा राशि.
    7. सेवानिवृत्ति पर नकद
    8. वीआरएस का मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है।
    9. सुकन्या समृद्धि खाते पर अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि।

    पुराने टैक्स स्लैब के क्या फायदे हैं?
    1. होम लोन में मूलधन और ब्याज
    2. पीपीएफ और ईपीएफ में निवेश
    3. जमा पर ब्याज आय
    4. सावधि जमा से आय
    5. बच्चों की पढ़ाई की फीस
    6. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती
    7. एलटीए का मतलब अवकाश यात्रा भत्ता है
    8. मकान किराया भत्ता
    9. चिकित्सा और बीमा व्यय
    10. विकलांग व्यक्तियों के इलाज पर 80 डीडी टैक्स छूट
    11। 80यू के तहत विकलांग व्यक्ति के खर्चों पर टैक्स छूट
    12. एजुकेशन लोन पर 80e टैक्स छूट
    13. धारा 16 – मनोरंजन भत्ता
    14. घर के किराये पर 80 जीजी की छूट
    15. 80जी – दान (दान पर छूट)
    16. 80 ईईबी – इलेक्ट्रिक वाहन पर कर छूट

    About The Author


    Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

    Advertising Space


    स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

    Donate Now

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Copyright © All rights reserved for Samachar Wani | The India News by Newsreach.
    6:29 PM