एनपीएस निकासी नियम: 1 फरवरी से बदल जाएंगे निकासी नियम, आम लोगों पर क्या होगा असर?
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पेंशन नियामक पीएफआरडीए द्वारा 12 जनवरी 2024 को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, एनपीएस खाताधारक बच्चों की शिक्षा, शादी के खर्च, घर खरीदने, मेडिकल खर्च आदि के लिए अपने खाते में जमा राशि का केवल 25 फीसदी ही निकाल सकेंगे.
नेशनल पेंशन सिस्टम के सदस्यों के लिए एक जरूरी खबर है. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, एनपीएस खाताधारकों के लिए निकासी नियमों में बदलाव होगा। अब खाताधारक अगले महीने से जमा राशि का केवल 25 फीसदी ही निकाल सकेंगे.
खाते से सिर्फ 25 फीसदी रकम ही निकाली जा सकेगी
पेंशन नियामक पीएफआरडीए द्वारा 12 जनवरी 2024 को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, एनपीएस खाताधारक बच्चों की शिक्षा, शादी के खर्च, घर खरीदने, मेडिकल खर्च आदि के लिए अपने खाते में जमा राशि का केवल 25 फीसदी ही निकाल सकेंगे. इसके अलावा अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं. इसमें खाताधारक और नियोक्ता दोनों की योगदान राशि शामिल है। नए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे.
कुछ ही दिनों में खाताधारकों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे
यदि कोई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाताधारक अपने खाते से आंशिक निकासी करना चाहता है, तो आपको पहले एक सुरक्षित घोषणा के साथ निकासी अनुरोध जमा करना होगा। यदि खाताधारक किसी बीमारी से पीड़ित है, तो उसके परिवार का सदस्य मास्टर सर्कुलर के पैरा 6 (डी) के तहत आंशिक निकासी के लिए निकासी अनुरोध प्रस्तुत करने का हकदार है। निकासी का अनुरोध करते समय, खाताधारक को निकासी का कारण बताना होगा। इसके बाद CRA (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) निकासी अनुरोध की जांच करेगी और फिर इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ये सारी जानकारी सही पाई गई तो कुछ ही दिनों में खाताधारक के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.
खाते से आंशिक निकासी के लिए ‘ये’ शर्तें पूरी होनी चाहिए
एनपीएस खाते से पैसा निकालने के लिए आपका खाता कम से कम 3 साल या उससे अधिक पुराना होना चाहिए।
निकाली गई राशि खाते में जमा धनराशि के एक चौथाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एक ग्राहक केवल तीन बार ही खाते से आंशिक निकासी कर सकता है।
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