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    April 24, 2025

    क्या 8 लाख तक की सैलरी पर नहीं लगेगा टैक्स? बजट में मिल सकती है अच्छी खबर!

    1 min read
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    मिली जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित बजट में नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव हो सकता है. इसके अलावा मौजूदा टैक्स राहत का दायरा भी बढ़ाए जाने की संभावना है. जिसके तहत 8 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से छूट मिल सकती है.

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी. तो देश के करदाताओं को खुशखबरी मिल सकती है. आगामी बजट में उन्हें कुछ अच्छी घोषणाएं सुनने को मिल सकती हैं। चुनावी साल होने के कारण सरकार करदाताओं को आकर्षित करने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए बजट में करदाताओं को बड़ी राहत मिलने की संभावना है. मिली जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित बजट में नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव हो सकता है. इसके अलावा मौजूदा टैक्स राहत का दायरा भी बढ़ाए जाने की संभावना है. जिसके तहत 8 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से छूट मिल सकती है.

    50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है
    सरकार करदाताओं को खुश करने के लिए 2024 के बजट में नई कर प्रणाली में मामूली बदलाव कर सकती है। इसमें मौजूदा टैक्स छूट को बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है. मौजूदा टैक्स सिस्टम में टैक्स छूट 7 लाख रुपये है. ऐसा 7.5 लाख रुपये में किया जा सकता है. यानी 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है. इससे पहले मोदी सरकार ने नए टैक्स सिस्टम में छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी थी. इसमें धारा 87(ए) के तहत छूट 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है.

    8 लाख तक की आय होगी टैक्स फ्री?
    आने वाले वित्त वर्ष में 8 लाख रुपये तक की सैलरी को टैक्स से छूट मिल सकती है. टैक्स विशेषज्ञों की राय है कि अगर बजट में ऐसा प्रावधान किया गया तो टैक्स छूट की सीमा आठ लाख रुपये तक हो सकती है. फिलहाल 7.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट है. इसमें बुनियादी छूट, छूट और मानक कटौती भी शामिल है।

    स्टैंडर्ड डिडक्शन का तोहफा मिलेगा
    केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम में बदलाव किए थे। इसमें मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई. साथ ही 5 लाख तक की छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. इसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी जोड़ा जाता है. इसके बाद 7.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो गई.

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