दिव्यांगों के लिए नहीं कर सकते ‘इन’ शब्दों का इस्तेमाल, ECI ने जारी की गाइडलाइंस… 5 साल की जेल की सजा
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ECI : ECI ने विकलांगों का सम्मान करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, ECI ने विकलांगों के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगा दी है।
PwDs के लिए अपमानजनक शब्दों पर ECI: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सार्वजनिक भाषणों में विकलांग व्यक्तियों के लिए शब्दों के इस्तेमाल के संबंध में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को दिशानिर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी दलों को ‘अपमानजनक शब्दों’ का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है. साथ ही राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया और भाषणों में विकलांग व्यक्तियों के संबंध में सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि पार्टियां दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती हैं, तो उन्हें विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92 के तहत 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
राजनीतिक दलों या नेताओं को सख्त शब्दों में कहा गया है कि वे अपने भाषण में गूंगा, मानसिक रूप से मंद, पागल, बहरा, अंधा, बहरा, लंगड़ा, कमजोर, विकलांग आदि शब्दों का प्रयोग न करें।
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