अदालत ने सुनाई पत्नी और पुत्र की हत्या के अभियुक्त को फांसी की सजा
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एडीजे कोर्ट बांसवाड़ा ने पत्नी और पुत्र की हत्या करने के साढ़े चार साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त पति को फांसी की साजा सुनाई है। अभियुक्त रूपा ने साढ़े चार साल पहले अपनी पत्नी पत्नी व 12 वर्ष पुत्र दिलीप की हत्या कर दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार चौधरी ने यह फैसला सुनाया।
सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक शाहिद खान पठान ने बताया कि मामला 15 जून 2018
दानपुर थाने का है और कोर्ट ने इसे दुर्लभतम बताया है। जहां अभियुक्त रूपा ने रात्री कलिन में सो रही अपनी पत्नी इतनी देवी और 12 वर्ष पुत्र दिलीप के सर में लट्ठ से वार कर हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में 19 गवाह पेश किए गए । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत फंसी की साजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया है।
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