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    April 23, 2025

    आर्टिकल 370: ‘भारत को कोई अधिकार नहीं’, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान की नाराजगी!

    1 min read
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    जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान ने नाराजगी जताई है. संसद ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटा दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा.

    जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा 2019 में संसद द्वारा हटा दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इसकी घोषणा करते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को शून्य घोषित कर दिया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं. सोमवार (11 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद का फैसला सही था. पाकिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले का विरोध किया और कहा कि जम्मू-कश्मीर पर भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

    जलील अब्बास जिलानी ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद है. यह मुद्दा सात दशकों से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में रहा है। भारत को कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान की इच्छा के विरुद्ध विवादित क्षेत्र पर एकतरफा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।
    यह कहते हुए कि भारतीय संविधान जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होगा, जलील अब्बास जिलानी ने कहा, “भारतीय संविधान के अधिकार क्षेत्र में आने वाली किसी भी प्रक्रिया का पाकिस्तान में कोई कानूनी महत्व नहीं है। भारत अपने कानूनों और न्यायिक निर्णयों के आधार पर अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करने की हर भारतीय योजना विफल हो जाएगी।”
    दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिलानी से पाकिस्तानी पत्रकारों ने पूछा कि क्या एलओसी पर अब भी शांति है? ऐसा प्रश्न पूछा गया. इस पर जिलानी ने कहा कि पिछले दो-तीन साल से एलओसी पर शांति कायम है. हम चाहते हैं कि यह माहौल बना रहे. उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर मुद्दे पर भविष्य की नीति तय करने के लिए संबंधित पक्षों की बैठक बुलाई जाएगी और बैठक में अगली रणनीति तय की जाएगी. जिलानी ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को लागू करना चाहिए, जिसमें कश्मीरी लोगों की इच्छा व्यक्त करने के लिए जनमत परीक्षण कराने का प्रावधान किया गया था.

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