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    April 30, 2025

    बारामती, बीड और…प्रत्येक को 564 करोड़ रुपये; फडणवीस सरकार के 7 अहम फैसले.

    1 min read
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    आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सात महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

    राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज मंत्रालय में आयोजित हुई। इस बैठक में सात महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। मुख्यमंत्री सचिवालय ने इन निर्णयों की जानकारी जारी की है। आज कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में दो नए पशु चिकित्सा डिग्री कॉलेजों को मंजूरी देने के साथ ही एक बैंक को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है।

    मुख्यमंत्री सचिवालय के जनसंपर्क प्रकोष्ठ ने मंगलवार को 25 फरवरी 2025 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों का सारांश प्रस्तुत करते हुए सात निर्णयों की सूची जारी की। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों को ठाणे जनता सहकारी बैंक में खाते खोलने की अनुमति देने का वित्त विभाग का महत्वपूर्ण निर्णय भी शामिल है। इसके अलावा सिंचाई परियोजना से प्रभावित पुनर्वासित गांवों को भारी वित्तीय सहायता देने का भी निर्णय लिया गया है।

    आइये आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों पर एक संक्षिप्त नजर डालें…
    1) पौड, ता. पुणे जिले के मुलशी में लिंक कोर्ट के स्थान पर सिविल कोर्ट, जूनियर लेवल और न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी की स्थापना को मंजूरी दी गई।
    (विधि एवं न्याय विभाग)

    2) ठाणे जनता सहकारी बैंक में सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के लिए खाते खोलने की अनुमति
    (वित्त विभाग)

    3) 1976 के पूर्व की सिंचाई परियोजना से प्रभावित पुनर्वासित गांवों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लंबित कार्यों हेतु कार्ययोजना लागू करने का निर्णय; 332 ग्रामीण स्टेशनों के लिए 599.75 करोड़ रुपये स्वीकृत
    (राहत एवं पुनर्वास विभाग)

    4) महाराष्ट्र राज्य डेटा नीति का अनुमोदन; एक राज्य डाटा प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियामक समिति गठित की जाएगी।
    (योजना विभाग)

    5) पुणे के बारामती जिले में एक नया पशु चिकित्सा डिग्री कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी। इसके लिए 564.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
    (कृषि एवं मत्स्य विभाग)

    6) परली, जिला बीड में एक नया पशु चिकित्सा डिग्री कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी। इसके लिए 564.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
    (कृषि एवं मत्स्य विभाग)

    7) महाराष्ट्र राजमार्ग अधिनियम, 1955 की धारा 18(3) में संशोधन और महाराष्ट्र राजमार्ग अध्यादेश, 2025 को मंजूरी
    (लोक निर्माण विभाग)

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