OBC को 18%, EBC को 25% और SC को 20% आरक्षण… बिहार विधानसभा में आज बिल पेश करेगी नीतीश सरकार।
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बिहार में अभी आरक्षण की सीमा 50% है , EWS को 10% आरक्षण इससे अलग मिलता था. लेकिन, अगर नीतीश सरकार का प्रस्ताव पास हो जाता है तो आरक्षण की 50% की सीमा टूट जाएगी , बिहार में कुल 65 फीसदी आरक्षण मिलने लगेगा , इसके अलावा EWS का 10% आरक्षण अलग रहेगा , बिहार की नीतीश सरकार आज विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव लाएगी , इस बिल के मुताबिक, बिहार में अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातिवर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 65% आरक्षण मिलने का प्रावधान है , अभी बिहार में इन वर्गों को 50% आरक्षण मिलता है , जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेशकरने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में 65% आरक्षण करने का ऐलान किया था. बिहार में अभी आरक्षण की सीमा 50% है , EWS को 10% आरक्षण इससे अलग मिलता था. लेकिन, अगर नीतीश सरकार का प्रस्ताव पास हो जाता है तो आरक्षण की 50% की सीमा की सीमा टूट जाएगी , बिहार में कुल 65 फीसदी आरक्षण मिलने लगेगा , इसके अलावा EWS का 10% आरक्षण अलग रहेगा।
किसे कितना मिलेगा आरक्षण।
वर्ग अभी कितना आरक्षण प्रस्ताव
अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 प्रतिशत 25%
पिछड़ा वर्ग 12 प्रतिशत 18%
अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत 20%
अनुसूचित जनजाति 1 प्रतिशत 2%
EWS 10 प्रतिशत 10%
किसे कितना मिलेगा आरक्षण।
बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को जाति आधारित आरक्षण अब 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है , अब तक पिछड़ -अति पिछड़ा वर्ग को 30 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था, लेकिन नई मंजूरी मिलने पर 43 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसी तरह , पहले अनुसूचित जाति वर्ग को 16 प्रतिप्रतिशत आरक्षण था, अब 20 प्रतिशत मिलेगा , अनुसूचित जनजाति वर्ग को एक प्रतिशत आरक्षण था, अब दो प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा , इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य गरीब वर्ग (EWS) का 10 फीसदी आरक्षण मिलाकर इसको 75 फीसदी करने का प्रस्ताव है।
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