1 अप्रैल से सोना खरीदने के नियमों में होगा बदलाव, ये ज्वेलरी मान्य नहीं होगी
1 min read
|








अगर आप 31 मार्च के बाद सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। हॉलमार्क ज्वैलरी 31 मार्च 2023 के बाद मान्य नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सोना खरीद के नियमों में बदलाव किया है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक 31 मार्च के बाद बिना यूनिक आइडेंटिफिकेशन के कोई भी गोल्ड ज्वैलरी हॉलमार्क नहीं बेच सकेंगे।
यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा
मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला 4 और 6 अंकों की हॉलमार्किंग को लेकर भ्रम की स्थिति में लिया गया है। नए नियम के मुताबिक 6 नंबर की अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग की इजाजत होगी। इसके अलावा सोने के आभूषणों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि अब 4 अंकों के हॉलमार्क पर भी पूरी तरह से रोक लगेगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने डेढ़ साल पहले देश में नकली आभूषणों की बिक्री पर रोक लगाने के प्रयास शुरू किए थे।
एचयूआईडी क्या है?
एचयूआईडी नंबर आभूषण की प्रामाणिकता की पहचान करता है। यह एक 6 नंबर का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जो ग्राहकों को सोने के आभूषणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। इस कोड की मदद से ठगी के मामलों में कमी आएगी। यह नंबर सभी गहनों पर लगाया जाता है। दुकानदार एक अप्रैल से बिना हॉलमार्क के आभूषण नहीं बेच सकेंगे।
About The Author
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space
Recent Comments