दिल्ली कोर्ट ने 12 आरोपियों को किया समन, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं
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दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली आबकारी नीति में एक कथित घोटाले से संबंधित एक पूरक आरोप पत्र (पूरक अभियोजन शिकायत) का संज्ञान लिया, जिसमें 12 अभियुक्तों को नामजद किया गया है। चार्जशीट में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने आरोपी को 23 फरवरी के लिए समन जारी किया। ईडी द्वारा 6 जनवरी, 2023 को दायर यह दूसरा चार्जशीट है, जिसमें 12 आरोपी लोगों और सात कंपनियों को नामजद किया गया है।
आरोपियों की सूची में विजय नायर, पी सरथ चंद्र रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा और सात कंपनियां – ट्राइडेंट चेम्फर लिमिटेड, श्री अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑर्गनोमिक्स इकोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्नोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केएसजेएम स्पिरिट्स एलएलपी, बडी रिटेल (टीआई) प्राइवेट लिमिटेड और पॉपुलर स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
अदालत ने आदेश में कहा, “इस अदालत की सुविचारित राय है कि इस पूरक शिकायत के माध्यम से मुकदमा चलाने वाले सभी 12 अभियुक्तों के खिलाफ मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार और सामग्री भी है, क्योंकि वे सभी – प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से – शामिल है या जानबूझकर सहायता की है या प्रक्रिया में शामिल है या वास्तव में शामिल है या वास्तव में उपरोक्त अनुसूचित अपराध मामले के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल है, इसके छिपाने, कब्जे, अधिग्रहण, उपयोग और प्रक्षेपण या इसे बेदाग संपत्ति होने का दावा करने सहित अपराध शामिल है।
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