दिल्ली आबकारी नीति मामला: BRS MLC कविता 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगी
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की राजनेता बेटी के कविता ने बुधवार को कहा कि वह दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगी।
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी कविता कल्वाकुंतला (44) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर देर रात एक पोस्ट में इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा, “मैं 11 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होऊंगी।”
बीआरएस नेता देर शाम हैदराबाद से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ईडी ने उन्हें 9 मार्च को पेश होने के लिए समन भेजा था।
कविता को एजेंसी ने बुलाया है ताकि उसका सामना हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई से कराया जा सके, जो “साउथ ग्रुप” का एक कथित फ्रंटमैन है, जिसे सोमवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। एजेंसी इस टकराव के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कविता का बयान दर्ज करेगी।
बीआरएस नेता ने कहा कि वह जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेंगी लेकिन महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में 10 मार्च को दिल्ली में प्रस्तावित धरने के मद्देनजर बयान की तारीख पर कानूनी राय लेंगी। कविता ने कहा कि उनके पिता और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और बीआरएस के खिलाफ “धमकाने की ये रणनीति”, उन्हें नहीं रोक पाएगी।
ईडी के पास 12 मार्च तक पिल्लई की हिरासत है (13 मार्च को फिर से दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाना है) और अगर कविता गुरुवार को तारीख को छोड़ देती है, तो एजेंसी उसे पिल्लई की हिरासत अवधि के भीतर एक नई तारीख दे सकती है।
एजेंसी के अनुसार, “दक्षिणी समूह” में सरथ रेड्डी (अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर), मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी (ओंगोल लोकसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस सांसद), कविता और अन्य शामिल हैं।
ईडी ने पिल्लई के रिमांड पेपर्स में यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने इस मामले में कविता के “बेनामी निवेश का प्रतिनिधित्व किया”। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पहले भी बीआरएस नेता से पूछताछ कर चुकी है।
यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी, इस आरोप का सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने यहां जोरदार खंडन किया।
नीति को बाद में रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।
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