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    April 20, 2025

    कंपनियों द्वारा अग्रिम कर भुगतान आयकर के रडार पर।

    1 min read
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    समाचार रिपोर्ट के अनुसार कर अधिकारी रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, खनन, वित्तीय संस्थानों और रत्न एवं आभूषण जैसे कुछ क्षेत्रों में विकास के रुझान की भी जांच करेंगे।
    आयकर (आई-टी) विभाग कंपनियों के अग्रिम कर भुगतान की बारीकी से निगरानी कर रहा है, उनकी वार्षिक और त्रैमासिक बैलेंस शीट के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास के रुझान की जांच कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संगठन वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कर देनदारियों में देरी न करें, जैसा कि बिजनेस द्वारा रिपोर्ट किया गया है। मानक।

    रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 के लिए I-T विभाग की केंद्रीय कार्य योजना के अनुसार, उनकी अंतिम प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों की वित्तीय रिपोर्ट और वर्ष के माध्यम से तिमाही रिपोर्ट की जांच की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी अग्रिम कर संग्रह की निगरानी करेंगे और उन्हें “नोट्स” और वित्तीय खातों पर टिप्पणियों, यदि कोई हो, पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है।

    इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र का हवाला देते हुए अखबार ने खबर दी है कि टैक्स अधिकारी रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, खनन, वित्तीय संस्थानों और रत्न एवं आभूषण जैसे कुछ क्षेत्रों में विकास के रुझान की भी जांच करेंगे।

    टैक्स विभाग के एक अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘यह जानने के लिए हर सेक्टर की कंपनियों के बैलेंस शीट का अध्ययन करना जरूरी है कि उनके द्वारा किया गया भुगतान उनकी कमाई के नजरिए से मेल खाता है या नहीं।’

    अग्रिम कर भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले उसी वर्ष अर्जित आय पर कर भुगतान करने की प्रक्रिया है। कंपनियां और पार्टनरशिप फर्म 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को चार किश्तों में टैक्स चुकाती हैं।

    अग्रिम कर की पहली किस्त का भुगतान फर्म 15 जून तक कर देंगी। कर की मांग बढ़ाने से पहले गुणवत्ता की जांच करने और बकाये की वसूली पर विशेष ध्यान देने की रणनीति बनाई गई है। अधिकारियों ने कहा कि इस विचार का मकसद टैक्स का दायरा बढ़ाना है। इस कार्य योजना के तहत, स्रोत पर कर संग्रह पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और कर चोरी को रोकने के लिए प्रवर्तन तंत्र का उपयोग किया जाएगा। संभावना है कि इससे करदाताओं का आधार 2023-24 तक 10 फीसदी तक बढ़ जाएगा।

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