ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब तंबाकू विरोधी चेतावनियां प्रदर्शित करना जरूरी, अनुपालन न करने पर कड़ी कार्रवाई: स्वास्थ्य मंत्रालय |
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू रोधी नोटिस के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू रोधी नोटिस के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस अधिसूचना द्वारा ओटीटी प्लेटफार्मों को तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को ले जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नए नियमों की अवहेलना करने वाले ऑनलाइन सामग्री के प्रकाशक पर भारी जुर्माना लगाएंगे। यह ताजा खबर वर्ल्ड नो-टोबैको डे पर आई है।
एएनआई के एक ट्वीट के अनुसार, “केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनी के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना ओटीटी प्लेटफार्मों को तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को ले जाने के लिए अनिवार्य करती है। यदि ऑनलाइन सामग्री का प्रकाशक नए नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेगा: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।”
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