अरशद वारसी पर SEBI ने कंसा शिकंजा, जानें किस नियम के आधार पर हुई कार्रवाई
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सेबी ने शेयरों में हेरफेर के मामले में बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी के खिलाफ कार्रवाई की है। बाजार नियामक ने वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी को बाजार में कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कदम सोशल मीडिया पर कंपनी के शेयर खरीदने के समाधान की पेशकश करते हुए एक भ्रामक वीडियो जारी होने के बाद उठाया गया है। पंप और डंप के मामले में सेबी ने यह सख्त कार्रवाई की है। उसने शार्पलाइन और साधना के शेयरों में पंप और डंप गतिविधि की जांच की है। यह छोटे निवेशकों को गुमराह करने के लिए YouTube पर प्रचार वीडियो को पंप और डंप करते थे। ऐसा करने से निवेशकों को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
इस तरह खेल चल रहा था
सेबी को शिकायतें मिल रही थीं कि साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों की कीमतों में हेरफेर किया जा रहा है। यह काम करने वाली इकाइयां स्टॉक का निस्तारण भी कर रही हैं। मामले की जांच करते हुए सेबी ने अभिनेता, उनकी पत्नी और साधना ब्रॉडकास्ट के प्रमोटरों सहित 44 इकाइयों को प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी को शिकायतें मिल रही थीं कि भ्रामक यूट्यूब वीडियो की मदद से निवेशकों को लुभाया जा रहा है। नियामक ने इसकी कपास पिछले साल अप्रैल-सितंबर के दौरान शुरू की थी। सामने आया कि वीडियो जारी होने के बाद साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और प्रमोटर्स ने खूब पैसा कमाया।
क्या है नियम
सेबी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के लोगों को किसी कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने के लिए प्रोत्साहित करना पंप और डंप गतिविधि मानी जाती है। किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं है, इसी को लेकर सेबी ने अरशद वारसी के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोप है कि अरशद वारसी और उनकी पत्नी सोशल मीडिया के जरिए कंपनी के शेयर खरीदने-बेचने का भ्रामक वीडियो बना रहे थे। प्रमोशनल वीडियो बनाकर छोटे निवेशकों को गुमराह किया जा रहा था। इससे निवेशकों को करोड़ों का नुकसान हुआ है।
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